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बिजली बिल का 60% भरो, बाकि के 40% माफ़ : बिजली विभाग
उज्जैन | जिनलोगों के खिलाफ कोर्ट में बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं या बिजली चोरी के पंचनामे बने हुए हैं, ऐसे लोग समझौते के तहत बिजली कंपनी को बिल की राशि जमा कर चोरी के प्रकरण से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यानी उन्हें 60 75 प्रतिशत राशि ही जमा करना होगी। उसके बाद उनका प्रकरण समाप्त हो जाएगा।
उज्जैन में एक हजार लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरण बने हैं, जिन पर तीन करोड़ रुपए बकाया है। बिजली चोरी के जो प्रकरण कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं, उनमें लोग 75 प्रतिशत राशि जमा कर बिजली चोरी के प्रकरण से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें 25 प्रतिशत राशि की छूट मिल सकेगी। बिजली चोरी के ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में दर्ज नहीं हैं, उनमें केवल चोरी के पंचनामे बने हैं, उन्हें 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्हें 60 प्रतिशत राशि ही जमा करना होगी। बिजली कंपनी की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बिजली कंपनी के एसई एसके गुजराती कार्यपालन यंत्री एसके जैन ने बताया बिजली चोरी के प्रकरणों में लोग समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें उन्हें 25 से 40 प्रतिशत तक छूट मिलेगी तथा बिजली चोरी के प्रकरण से मुक्त हो सकेंगे। लोग जोन पर जाकर भी समझौते के तहत बिजली प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा 9 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में भी समझौता कर सकते हैं।